राजस्थान सरकार की लोकप्रिय पालनहार योजना के तहत हर साल वार्षिक सत्यापन (Annual Renewal) की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं, तो जल्द से जल्द अपना सत्यापन करवा लें, वरना आपको मिलने वाली आर्थिक सहायता बंद हो सकती है। आज हम आपको बताएंगे कि पालनहार योजना का सत्यापन कैसे करें, कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए और क्या है पूरी प्रक्रिया?
पालनहार योजना क्या है?
राजस्थान सरकार की पालनहार योजना उन बच्चों के लिए है जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है या जो अनाथ हैं। इस योजना के तहत सरकार हर महीने ₹1,000 से ₹2,500 तक की आर्थिक सहायता देती है, ताकि बच्चों की पढ़ाई और रहन-सहन का खर्चा चल सके। हर साल इस योजना का वार्षिक सत्यापन करवाना जरूरी होता है, तभी लाभ जारी रहता है।
पालनहार योजना का सत्यापन क्यों जरूरी है?
सरकार चाहती है कि सिर्फ वास्तविक लाभार्थियों को ही योजना का फायदा मिले। इसलिए हर साल सत्यापन (Renewal) करवाना अनिवार्य है। अगर आप सत्यापन नहीं करवाते हैं, तो:
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आपका नाम लाभार्थी सूची से हट सकता है।
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आपको मिलने वाली मासिक सहायता राशि बंद हो जाएगी।
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भविष्य में दोबारा आवेदन करने में दिक्कत आ सकती है।
कैसे करें पालनहार योजना का वार्षिक सत्यापन? (Step-by-Step Guide)
1. ऑनलाइन सत्यापन (घर बैठे करें)
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सबसे पहले राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
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“पालनहार योजना” सेक्शन में जाकर “वार्षिक सत्यापन” का विकल्प चुनें।
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अपना आवेदन नंबर (Application ID) या आधार नंबर डालें।
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अब जरूरी जानकारी अपडेट करें (जैसे स्कूल/कॉलेज का नाम, बैंक अकाउंट डिटेल्स)।
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सबमिट करने के बाद, आपका सत्यापन पूरा हो जाएगा।
2. ऑफलाइन सत्यापन (ग्राम पंचायत/ब्लॉक ऑफिस में जाकर)
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अगर आप ऑनलाइन सत्यापन नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में जाएं।
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वहां पालनहार योजना के अधिकारी से मिलें और सत्यापन फॉर्म लें।
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फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा करें।
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अधिकारी आपका सत्यापन कर देंगे और आपको एक रसीद देंगे।
पालनहार योजना सत्यापन के लिए जरूरी दस्तावेज
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आधार कार्ड (बच्चे और संरक्षक दोनों का)
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बैंक अकाउंट पासबुक (जहां पैसे आते हैं)
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स्कूल/कॉलेज का प्रमाण पत्र (अगर बच्चा पढ़ रहा है)
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मृत्यु प्रमाण पत्र (माता-पिता का, अगर लागू हो)
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पिछले साल की रसीद (अगर उपलब्ध हो)
कब तक करवाना है सत्यापन?
हर साल पालनहार योजना का सत्यापन करवाना होता है। अगर आपने अभी तक सत्यापन नहीं करवाया है, तो जल्दी करें,
सत्यापन के बाद कैसे चेक करें स्टेटस?
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पालनहार योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
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“लाभार्थी स्थिति” (Beneficiary Status) पर क्लिक करें।
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अपना आवेदन नंबर या आधार नंबर डालें।
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अगर आपका सत्यापन हो चुका है, तो “Verified” दिखेगा।
क्या होगा अगर सत्यापन नहीं करवाया?
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लाभ रुक जाएगा: आपको मिलने वाली मासिक राशि बंद हो जाएगी।
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दोबारा आवेदन करना पड़ सकता है: नए सिरे से फॉर्म भरने होंगे।
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पैसे वापस नहीं मिलेंगे: सत्यापन न करवाने की स्थिति में बकाया राशि नहीं मिलेगी।
निष्कर्ष: जल्दी करें सत्यापन, नहीं तो छूट जाएगा लाभ!
पालनहार योजना राजस्थान के अनाथ और निराश्रित बच्चों के लिए एक वरदान है। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इस योजना का लाभ ले रहा है, तो तुरंत वार्षिक सत्यापन करवा लें। ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो भी तरीका आसान लगे, उसे अपनाएं और योजना का लाभ जारी रखें।